Haryana vivah saghun yojna: हरियाणा सरकार ने हरियाणा की बेटियों के अवसर पर बड़ी सौगात दी है, नायब सैनी सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है, इससे पहले बेटियों की शादी पर ‘विवाह शगुन योजना ‘ के तहत 41 हजार रुपए तक की सहायता राशि दी जाती थी, परंतु अब 10 हजार बढ़ोतरी के साथ 51 हजार रुपए कर दी गई है। यह राशि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सहायता स्वरूप देने की घोषणा की है।
Vivah Shagun Yojana: किसको मिलेगा लाभ एवं कहा करें आवेदन
हरियाणा में बेटियों की शादी पर हरियाणा सरकार ने जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को इस योजना ‘विवाह शगुन योजना ‘ के तहत लाभ दिया जाएगा, इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम हो एवं हरियाणा का स्थाई निवासी हो एवं परिवार पहचान पत्र में नाम दर्ज हो, इस योजना के तहत शादी के 6 महीने के अंदर ही अब आवेदन करवाना अनिवार्य कर दिया है । इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र परिवार आधिकारिक वेबसाइट shadi.edisha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन करवा सकेंगे।
सरकार का ये है उद्देश्य
‘विवाह शगुन योजना ‘ के तहत लाभ देने की घोषणा का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के गरीब परिवार को उनकी बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें तंगी का सामना न करना पड़े, यह योजना BPL कार्ड धारक परिवार, पिछड़ा वर्ग, किसी भी कैटेगरी की महिला खिलाडी, लड़की के माता पिता में कोई भी दिव्यांग हो, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
हाल ही में इस योजना के बारे में हरियाणा सरकार ने प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अभी अनुसूचित जाति, टपरीवास एवं विमुक्त समुदाय को लड़की के विवाह पर शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए की सहायता दी जाती है, वही अब पिछड़े वर्ग, विधवा, असहाय एवं तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना के तहत 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
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