Nalkoop boring subsidy: किसानों को पंपसेट एवं नलकूप बोरिंग हेतु यह राज्य सरकार दे रही है 80% अनुदान। अंतिम तिथि से पहले करे अप्लाई

राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को Nalkoop boring subsidy yojna के तहत इस समय निजी नलकूप बोरिंग एवं पंपसेट लगाने पर इस समय 80 फीसदी तक का अनुदान (subsidy) देने का रही है, इसके लिए किसानों को 15 तारीख से पहले अप्लाई करना होगा, तो साथियों आइए जानते हैं, इस सब्सिडी का लाभ किन किसानों को मिलेगा और कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो चलिए रिपोर्ट में देखते है..

Nalkoop boring subsidy yojna 2025 । आवेदन की अंतिम तिथि एवं अन्य जानकारी

जैसा कि आपको पता है कि किसानों हेतु समय समय पर अनेक राज्य एवं केंद्र सरकार सब्सिडी पर कृषि यंत्र, वाहन एवं नलकूप एवं पंपसेट लगाने हेतू सब्सिडी (अनुदान) का प्रावधान करती है, इसके लिए राज्य के अनुसार विभिन्न नामों से सब्सिडी दी जाती हैं। वही सिंचाई को किसानों तक सुगम तरीके से पहुंचने हेतू भी सरकार प्रयासरत है, जिसके तहत सिंचाई यंत्रों पर अनुदान योजना चला रही है, इस योजना Nalkoop boring subsidy yojna के तहत इस समय बिहार राज्य की सरकार किसानों को निजी नलकूप एवं पंपसेट लगाने हेतू 80 फीसदी तक सब्सिडी योजना लाई गई है।

नलकूप एवं पंपसेट हेतु अंतिम तिथि एवं किसको मिलेगा लाभ एवं कैसे करें आवेदन?

बिहार सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत इच्छुक अभ्यर्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी रहेगी, यानि 15 जनवरी 2025 को रात 11:59 बजे से पहले आवेदन करना होगा। बिहार राज्य की इस योजना का नाम सात निश्चय-2 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” रखा गया है , जिसके तहत किसान लाभ ले सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के तहत ‘ हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाने हेतु यह Nalkoop boring subsidy योजना चलाई जा रही है, ताकि अंतिम छोर एवं प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचे, बिहार प्रदेश में कुल 21274 असिंचित क्षेत्र स्थानों को मार्क किया गया है, एवं बाद में सर्वेक्षण के उपरांत निजी नलकूप लगाने हेतू 18747 सामुदायिक नलकूप, एवं 1646 नलकूप की मरम्मत, और 881 स्थल को डगवेल हेतु चिन्हित किया गया है। इसके अलावा बिहार के संपूर्ण जिलों में कुल 35 हजार और नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

नलकूप लगाने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी?

बिहार सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के तहत ‘ हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाने हेतु इस समय नलकूप लगाने के लिए 50 से 80 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। इस समय लघु जल संसाधन द्वारा बोरिंग की लागत 1200 रूपए प्रति मीटर तय की गई है। किसानों को नलकूप लगाने हेतू मध्यम गहराई यानि 70 मीटर तक निजी नलकूप पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत किसान 4 से 6 इंच व्यास का नलकूप लगवा सकते है. वर्ग के अनुसार इस प्रकार रहेगी सब्सिडी..

* सामान्य वर्ग हेतु 600 रूपए यानि 50% सब्सिडी
* पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग हेतु 840 रूपए या 60% सब्सिडी
* अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग हेतु 960 रूपए या 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

पंपसेट लगाने हेतू 80 फीसदी तक अधिकतम अनुदान.

Pumpset subsidy yojna: बिहार के किसानों को निजी नलकूप के अलावा पंपसेट पर भी विभिन्न वर्ग के अनुसार अनुदान दिया जाएगा, यानि मोटर पंप पर राज्य सरकार सब्सिडी भी देगी, इसके तहत किसानों को 2 से 5 हॉर्स पॉवर का सबमर्सिबल मोटर पम्प ( moter submrsible pump) एवं सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प पर अनुदान दिया जाएगा, इस प्रकार रहेगी सब्सिडी..

1. सामान्य वर्ग हेतु 50 फीसदी अनुदान
2. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग हेतु 70 फीसदी अनुदान
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु 80 फीसदी अनुदान.

नलकूप एवं पंपसेट के लाभ हेतु जरूरी शर्ते ये रहेगी

Nalkoop boring subsidy yojna 2025 : जो किसान इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ नियम एवं शर्ते निर्धारित की गई है, जिसको पूरा करना अति आवश्यक है, इसके बाद ही किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो इस प्रकार है..

1. नलकूप की गहराई 15 से 70 मीटर एवं व्यास 4 से 6 इंच (inch ) तक होना आवश्यक है ।
2. इस योजना का लाभ लेने हेतू कृषक के पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है।
3. किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके आधार से लिंक खाते में 2 चरणों में किया जाएगा।
4. इस योजना का लाभ 1 किसान को सिर्फ 1 बार ही लाभ मिलेगा, जो पहले लाभ ले चुके है उन्हें नहीं मिलेगा।
5. यह योजना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहां केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित व संकटपूर्ण प्रखंड घोषित की गई है।
6. लाभार्थी के पास कम से कम भूमि 0.40 एकड़/40 डिसमिल होना आवश्यक है।

आवेदन हेतु ये दस्तावेज होंगे जरूरी..

जिन किसानों को आवेदन करना है उन किसानों को स्वयं घोषणा पत्र देना होगा कि उक्त किसान ने इस योजना के तहत पहले किसी प्रकार का लाभ नहीं लिया है क्योंकि इस योजना के तहत लाभार्थी को सिर्फ एक बार ही लाभ दिया जाएगा. लाभ लेने हेतू ये कागजात अप्लाई से पहले जरूरी है जो इस प्रकार है..

A. लाभार्थी का आधार कार्ड
B. बिहार राज्य का स्थाई निवास पत्र
C. किसान का जाती प्रमाण पत्र (रिजर्वेशन सर्टिफिकेट)
D. लाभार्थी का फोटो ।
E. निजी नलकूप का फोटो जरूरी।
F. भूमि की मलकियत ( जिन किसानों के नाम स्वयं भू-धारकता प्रमाण पत्र ना हो तब परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत भू-धारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन मान्य किया जाएगा एवं उक्त लाभार्थी एक भू-धारकता प्रमाण पत्र पर एक बार ही अनुदान का लाभ मिलेगा)

 

 

नलकूप हेतु बोरिंग एवं पम्प सेट हेतु सब्सिडी का लाभ के लिए ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन..

किसानों को हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत नलकूप एवं पंपसेट हेतु आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी तक रहेगी, उससे पहले किसान आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर जाकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर करे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, इसके अलावा अधिक जानकारी हेतु किसान विभागीय फोन नंबर 0612-2215605/06 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ।

जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या अधिक जानकारी लेना चाहते हैं वह किसान उक्त नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें 👉 नलकूप एवं पंपसेट हेतु लिंक

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निष्कर्ष: किसान साथियों जैसा कि www.apniaawaj.in वेबसाइट आप तक समय समय पर सब्सिडी योजना, किसानों से जुड़े अन्य कृषि यंत्र, नई नई किस्में, एवं व्यापार में लाभ हेतु बिजनेस आइडिया आदि की जानकारी एवं मार्केट के बारे मे जानकारी दी जाती है, अतः आप हमसे विभिन्न स्त्रोतों से नई अपडेट हेतु जुड़ सकते हैं

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